पुरानी रंजिश को लेकर आए दिन विवाद और गाली-गलौज करने की मिली थी शिकायत, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर एसडीएम न्यायालय में किया पेश

राजनांदगांव। आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनांदगांव पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ ने शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका पर एक व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य कुमार (भा.पु.से.) के पर्यवेक्षण में क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

इसी दौरान ग्राम सांगीन कछार निवासी प्रयाग वर्मा (49 वर्ष), पिता टीकम वर्मा ने चेकराम वर्मा (39 वर्ष), पिता तुड़कराम वर्मा के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी आए दिन उनके साथ गाली-गलौज करता है और विवाद कर झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई।

जांच के दौरान 4 नवंबर 2026 को पुलिस टीम आरोपी के गांव पहुंची और उसे समझाइश देकर विवाद समाप्त करने तथा शांति बनाए रखने की हिदायत दी। हालांकि, पुलिस की समझाइश का आरोपी पर कोई असर नहीं हुआ। आरोप है कि पुलिस को बुलाने की बात कहते हुए वह उग्र हो गया और पुलिस की मौजूदगी में ही प्रार्थी प्रयाग वर्मा के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया।

स्थिति को देखते हुए पुलिस को संज्ञेय अपराध घटित होने और क्षेत्र में लोक शांति भंग होने की आशंका हुई। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी चेकराम वर्मा को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया। साथ ही उसके विरुद्ध धारा 170/126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को माननीय एसडीएम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

इस कार्रवाई में पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धनीराम नारंगे, प्रधान आरक्षक लोकनाथ वर्मा, आरक्षक चंद्रशेखर यादव सहित पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ के स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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