कांकेर जिले में किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य पद पर नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना

महिला एवं बाल विकास विभाग ने कांकेर जिले में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत गठित किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता (Social Worker) पद की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत अधिसूचना जारी की है।

यह अधिसूचना बिलासपुर उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक WPC 4536/2024 के संदर्भ में है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कांकेर जिले में लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति नहीं होने पर आपत्ति जताई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

इसके अनुपालन में राज्य शासन ने 28 अप्रैल 2025 को यह अधिसूचना जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड कांकेर में सामाजिक कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाएगी।

🔹 अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2021 के अंतर्गत होगी।

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