छत्तीसगढ़ में सभी सार्वजनिक वाहनों में अब अनिवार्य होगा ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन

 


नया रायपुर, 28 अप्रैल 2025 – छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए राज्य में चलने वाले सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों (दो पहिया, रिक्शा और तीन पहिया को छोड़कर) में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (Vehicle Location Tracking Device – VLTD) और आपातकालीन पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत केंद्र सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5454 (ई), दिनांक 25.10.2018 के अनुपालन में जारी किया गया है।

यह नियम बस, शैक्षणिक संस्थानों की बसें, लग्जरी कैब, मैक्सी कैब, मोटर कैब, और रेडियो टैक्सी सहित अन्य परिवहन वाहनों पर लागू होगा। इस अधिसूचना के अनुसार, जिन वाहनों को परमिट की आवश्यकता नहीं होती, जैसे ई-रिक्शा, दोपहिया और तीन पहिया वाहन, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है।

इसके अतिरिक्त, अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि:

1 जनवरी 2019 या उसके बाद निर्मित सभी उपयुक्त श्रेणी के वाहनों में निर्माताओं द्वारा यह डिवाइस और बटन अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा।

पुराने वाहनों में भी यह डिवाइस उपयुक्त रूप से फिट किया जाएगा, जिसे प्रमाणित संस्थानों द्वारा परीक्षण के बाद अनुमोदित किया जाएगा।

बिना वैध ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन वाले वाहन अब परमिट के लिए पात्र नहीं होंगे।

यह आदेश अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।


परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित मानक AIS-140 के अनुसार अपने वाहनों में उपकरण लगवाएं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

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