
राजनांदगांव: डोंगरगाँव डाकघर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा टेलीफोन पोल पर फहराए जाने का मामला सामने आया है, जिसे राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण अपमान बताया जा रहा है। यह घटना राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत गंभीर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती है।

इस संबंध में फारवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर सिंह गौर ने जिला पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को लिखित शिकायत दी है। उन्होंने मांग की है कि मामले की गंभीरता से जांच कर, दोषी व्यक्तियों व अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र दंडात्मक कार्यवाही की जाए। साथ ही पुलिस अधीक्षक से 7 दिनों के भीतर कार्रवाई की सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

शिव शंकर सिंह गौर ने कहा कि टेलीफोन पोल पर तिरंगा फहराना ध्वज संहिता व राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम का उल्लंघन है। इस अधिनियम के तहत तिरंगे के अपमान पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस प्रकार के उल्लंघनों की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें, जिससे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान सुनिश्चित हो सके।
इस मामले पर राजनांदगांव पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
